श्रम विभाग ने जारी किया पंजीयन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त)अधिनियम 1996 के तहत नोटिस*
*श्रम विभाग ने अनिल केडिया को पंजीयन नहीं कराने के चलते नोटिस जारी किया है जिसमें लेबर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा जवाब आने पर, साथ हीं घटना कारित होने से घटना की सूचना नहीं देने पर 48 घंटे के उपरांत जांच शुरू कर दी गई है जिसमें क्षतिपूर्ति कर्मकार अधिनियम 1923 के धारा 39 के अंतर्गत चालान पेश किया जाएगा। यह चालान पुलिस विभाग एवम् बिजली विभाग के द्वारा पेश चालान से पृथक् होगा और उसमे सुनवाई मे दोषी करार दिए जाने पर अनिल केडिया को कारावास और जुर्माना से अलग अलग या एक साथ दंडित किया जा सकता है। उक्त जानकारी श्रम विभाग के पटेल जी ने सहायक श्रमायुक्त विकास सर्वोदय की ओर से प्रदान की*
*जहां तक पुलिस विभाग की बात है अभी तक जांच बहुत धीमी है और पीएम रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है आगे उनकी कारवाई पर भी नज़र रहेगी।*