रायगढ़। गत दिनाक 18 दिसम्बर 2020 को शिकायत प्राप्त हुई थी कि अनिल केडिया द्वारा वार्ड नम्बर 45 वृंदावन कालोनी सामने ( भगवानपुर) में बिना सक्षम स्वीकृति के भवन निर्माण कर रहा था जिसमे दो लेबर 33 केबी लाईन के विद्यत प्रवाह से मृत्यु हो गई जिसकी जांच नगर पालिक निगम के प्राभारी आयुक्त अभिषेक गुप्ता नगर निगम के भवन विभाग की टीम के माध्यम से निरीक्षण करा कर अवैध बिल्डिंग पर 47,48474 रुपए का दंड आरोपित किया है ।